चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में एक युवती के साथ रहते हुए उसे गर्भवती कर बाद में छोड़ देने के मामले में दोषी युवक को मंगलवार को जिला अदालत ने 10 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे बीते सोमवार दोषी करार दिया गया था। फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज स्वाति सहगल की कोर्ट में केस का ट्रायल चला था। पंजाब के मुक्तसर जिले के 25 वर्षीय प्रभदीप को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। तीन साल पहले उसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में पीड़िता भी मूल रूप से पंजाब की है।पुलिस केस के मुताबिक, पीड़िता खरड़ की एक कंपनी में काम करती थी। दोषी प्रभदीप भी उसी ऑफिस में जॉब करता था। इस दौरान दोनों दोस्त बन गए और चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में लिव इन में इकट्ठे रहने लग गए। शादी का झांसा देकर दोषी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। वहीं जब वह गर्भवती हो गई तो उसे छोड़ गया। पीड़िता ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और 29 जुलाई, 2019 को युवक पर रेप का केस दर्ज किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं प्रोसिक्यूशन ने मामले में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, उसके बयानों समेत अन्य गवाहों के दम पर केस को शक के दायरे से बाहर जाकर साबित कर दिया। ऐसे में स्पेशल कोर्ट ने युवक को संबंधित अपराध में दोषी करार दे दिया था।