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तिहाड़ जेल में टॉयलेट्स के नहीं है दरवाजे, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

December 6, 2022
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तिहाड़ जेल में टॉयलेट्स के नहीं है दरवाजे, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल में साफ पानी, टॉयलेट्स में दरवाजे और बेहतर सुविधाओं की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि यह एक मानवीय मुद्दा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई, 14 अप्रैल, 2023 को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (DHCLSC) ने एक कैदी का पत्र मिलने के बाद यह जनहित याचिका दायर की थी। DHCLSC के एक पैनल वकील की ओर से तब जेल परिसर का निरीक्षण किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। वॉशरूम और उनके दरवाजे टूटे हुए हैं। इस कारण कैदियों को समझौते करने पड़ते हैं।

जनहित याचिका में कहा गया कि रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कैदियों के रहने की स्थिति भी खराब है, क्योंकि परिसर में एक मैनहोल है, जो भर चुका है, उसमें से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है। अदालत को आगे बताया गया कि दिल्ली जेल नियम, 2018 और मॉडल जेल मैनुअल, 2016 कहते हैं कि जेल के कैदियों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और जेल परिसर में साफ सफाई रखनी चाहिए।

Tags: the High Court issued a notice to the Delhi government and asked for an answer.There are no doors of toilets in Tihar Jailतिहाड़ जेल में टॉयलेट्स के नहीं है दरवाजेहाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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