सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। आपको बता दें, एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस्ड, यानी खारिज जज आरपी मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।