राम रहीम की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को लेकर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल को सही ठहराते हुए कहा कि राम रहीम को नियमों के तहत ही पैरोल दी गई है। वहीं, वह हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। राम रहीम को भी तय नियमों के तहत ही अन्य कैदियों की भांति पैरोल दी गई है। इसलिए यह याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तय की है, जबकि राम रहीम की पैरोल 1 मार्च को खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, राम रहीम की पैरोल को SGPC ने चुनौती दी थी।