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Home चंडीगढ़

लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी प्रदान करने में पंजाब परिवहन विभाग हुआ फेल

अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. कमल सोई ने पंजाब सरकार की ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा की कई सारी खामियां उजागर कीं

March 29, 2023
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लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी प्रदान करने में पंजाब परिवहन विभाग हुआ फेल

चंडीगढ़: परिवहन विभाग, पंजाब द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के प्रोसेस को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में कई सारी कमियों के कारण पंजाब के लोगों को गंभीर असुविधाएं और कठिनाइयां हो रही हैं। आम नागरिकों को आरटीओ ऑफिसों के कई-कई चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट्स की छपाई पूरी तरह से ठप हो गई है और एक तरह से बंद ही हो गई है। इसके चलते आज पंजाब भर में विभिन्न आरटीओ में 2 लाख कार्ड लंबित हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता में डॉ. कमल सोई, अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सदस्य ने ये दावा किया।
मीडिया के विभिन्न वर्गों में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए डॉ. सोई ने दावा किया कि परिवहन विभाग द्वारा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार लेख साक्ष्य के तौर पर साथ में संलग्न हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की छपाई पूरी तरह से ठप हो गई है और बंद हो गई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विभिन्न आरटीओ में दो लाख कार्ड लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि असल बात ये है कि बहुत सारे मामलों में 1 महीने से अधिक की भारी देरी होती है जो परिवहन विभाग द्वारा सेवा प्रदाता के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्तों के विपरीत है, जिसके अनुसार डीएल/ वीआरसी को आवेदन करने के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। सेवा प्रदाता समय पर डीएल/वीआरसी प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के लोगों को भारी असुविधा और कठिनाई हुई है।
परिवहन विभाग पंजाब के लोगों की असुविधा और कठिनाइयों पर ध्यान देने के बजाय डीएल/वीआरसी बनाने में देरी के लिए कंपनी (स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड), जो सेवा प्रदाता है, को जुर्माने और उनके अनुबंध को रद्द करने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवहन विभाग सेवा प्रदाता के साथ सांठगांठ कर रहा है जो उसके आचरण से स्पष्ट है।
परिवहन विभाग वास्तव में विरोधाभासी रुख अपना रहा है; कभी यह कह रहा है कि पेंडेंसी इंटरनेट काम नहीं करने के कारण है, कभी यह कह रहा है कि पेंडेंसी अनुमोदन में देरी के कारण है या स्मार्ट कार्ड चिप अनुपलब्ध होने के कारण है। जो भी मामला हो, मैसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड पंजाब के लोगों को समय पर डीएल/वीआरसी प्रदान करने में की जा रही अत्यधिक देरी को देखते हुए, परिवहन विभाग को या तो कंपनी पर तय जुर्माना लगाया जाना चाहिए था या ऐसे लापरवाह सेवा प्रदाता के अनुबंध को रद्द कर देना चाहिए था।
वास्तव में, कंपनी मैसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी डीएल/वीआरसी प्रदान करने में पूरी तरह विफल है, जहां एक ही कंपनी इसी तरह की परियोजना को लागू कर रही है और वहां भी लोगों को असुविधा और कठिनाई का कारण बन रही है।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य के रूप में साझा किया गया, जिसमें दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की छपाई भी पूरी तरह से ठप हो गई है और भारी मात्रा में ये काम लंबित हो रहा है। वहां पर भी विभिन्न आरटीओ में 2 लाख से अधिक कार्ड लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि, “यह उल्लेखनीय है कि मैसर्स “स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड”, वही कंपनी है जो 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 15421 में पंजाब सरकार के परिवहन विभाग के साथ गंभीर मुकदमेबाजी में शामिल है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने उनके डीएल/वीआरसी अनुबंध को रद्द कर दिया था जो उनके द्वारा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में हेरफेर करके प्राप्त किया गया था। ये करार पंजाब राज्य में अत्यधिक उच्च दरों पर परियोजना के अनधिकृत और अवैध विस्तार की खरीद के लिए किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी कंपनी एक दागी कंपनी है जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में कई सारे गंभीर मुकदमे लंबित हैं।
2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 22805 में एक जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष कंपनी के स्मार्ट कार्ड आधारित डीएल/वीआरसी विस्तार को भी चुनौती दी जा रही है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालन में न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2018, राज्य ने स्वयं जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया, जिसने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि यहां तक कि पंजाब राज्य के मुख्य सचिव ने भी देखा कि डीएल/आरसी का विस्तार मैसर्स स्मार्ट चिप को उनके पक्ष में करने के उद्देश्य से अवैध रूप से दिया गया था। उल्लेखनीय है कि डीएल/वीआरसी परियोजना तदनुसार जून 2018 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, पंजाब सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी। सक्षम अधिकारियों द्वारा इस संबंध में स्मार्ट चिप को पहले से ही कई कैग रिपोर्ट और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
मैसर्स स्मार्ट चिप की मूल कंपनी, का दुश्मन देशों पाकिस्तान और चीन में भी कारोबार होता है। इस तथ्य के मद्देनजर कि पंजाब पाकिस्तान के लिए एक सीमावर्ती राज्य है और इस प्रकार इसकी संवेदनशील सीमाओं को देखते हुए अत्यधिक अस्थिर है, जिससे राज्य द्वारा आतंकवाद और नशीले पदार्थों की गंभीर नियमित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ऐसी पार्टी को वाहनों की मूवमेंट तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। राज्य में वाहनों की संख्या पूरे देश के अलावा राज्य के लिए फिर से एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है।
इस सब्सिडयरी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी यूपी राज्य में भ्रष्ट आचरण में शामिल पाए गए हैं। जहां वे डीएल/वीआरसी परियोजना को लागू कर रहे हैं। इस संबंध में, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक समाचार लेख में बताया गया है कि उनके अधिकारी और कर्मचारी अपने वाहनों के पंजीकरण के लिए आने वाली आम जनता से पैसे लेने में शामिल पाए गए थे, उन्हें धमकी देकर और खुद को सरकारी अधिकारी के रूप में स्थापित करने के अलावा, सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी और अवैध हस्तक्षेप कर रहे थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि उक्त कंपनी जहां भी अपनी परियोजनाओं को लागू कर रही है, भ्रष्ट आचरण में शामिल है और उनकी विश्वसनीयता गंभीर रूप से संदिग्ध है। संबंधित समाचारों की प्रति संलग्न है।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ – मीडिया के माध्यम से, इसलिए, पंजाब के लोगों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए, डॉ. सोई ने अनुरोध किया किः
• सर्वप्रथम, परिवहन विभाग को किए गए करार की शर्तों के अनुसार डीएल/वीआरसी बनाने में देरी के लिए सेवा प्रदाता पर तुरंत जुर्माना लगाना चाहिए और देरी के कारण आम जनता को उनके द्वारा देय जुर्माने की राशि का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए। और;
• दूसरे, परिवहन विभाग को आम जनता को होने वाली असुविधा और कठिनाई से बचाने के लिए ऐसे दोषी सेवा प्रदाता के अनुबंध को रद्द करने पर विचार करना चाहिए।

Tags: Punjab transport department failed to provide online driving license and RC to people
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