ई-टेंडरिंग के विरोध के बीच हरियाणा के सरपंचों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरपंचों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ई-टेंडरिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास, पंचायत विभाग के वित्त आयुक्त व अन्य को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अपको बता दें, हरियाणा में ई-टेंडरिंग के जरिए होने वाले विकास कार्य के खिलाफ राज्य की पंचायतों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई है।