हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर द्वारा एक यात्री से 5 रुपए ज्यादा किराया वसूलना रोडवेज को महंगा पड़ गया। आपको बता दें, चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने रोडवेज को सेवा में कोताही बरतने और गलत व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया। कमीशन ने रोडवेज के संबंधित अफसरों को आदेश दिए हैं कि शिकायतकर्ता के 5 रुपए जब उसने शिकायत दायर की थी (27 नवंबर, 2019), उस समय से 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करें। वहीं शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और शोषण के रूप में 1 हजार रुपए हर्जाना भरे। इसके अलावा 700 रुपए अदालती खर्च के रूप में दे।
