सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकार बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। बता दें, मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।