फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने एक युवती से दुष्कर्म के दोषी बहन व बहनोई को 20-20 साल की सजा व 7800 रुपये जुर्माना किया है। सदर पुलिस टोहाना ने इस संबंध में 14 अगस्त 2021 को टोहाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर राजरुप व उसकी पत्नी के खिलाफ नशीली दवा देने, दुष्कर्म, बहला फुसलाकर साथ ले जाने सहित अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी व छोटी बेटी 13 अगस्त 2021 को घर से लापता हो गई हैं। इसके बाद उसकी छोटी बेटी अपने घर आ गई और उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर के प्लाट में ले गई थी। यहां पर उसका जीजा राजरूप पहले से मौके पर था। दोनों उसे रतिया के एक कमरे में ले गए और पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया और नशे में उसके जीजा ने उससे दुष्कर्म किया। उक्त लोग उसे दो दिन तक बंधक बनाए रखे रहे। 15 अगस्त 2021 को जब दोनों सोए हुए थे तो वह वहां से भाग आई।