बॉलिवुड महानायक अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज़ और फ़ोटो का इस्तेमाल बिना अनुमति के न किया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर कहा था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बॉलिवुड महानायक ने अपनी याचिका में अपने नाम, इमेज, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उनके नाम, फ़ोटो, आवाज और वैयक्तिक विशेषताओं को बिना अनुमति के व्यवसायिक उपयोग न किया जाए।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम का एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जिसमें प्रमोशनल बैनर पर मेरी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इस पर KBC का लोगो भी है। ये किसी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लगाया है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।