पंजाब के मोहाली में सार्वजनिक रूप से हथियार प्रदर्शित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने यह आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में अमन और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह आदेश जारी हुए हैं।
अपको बता दें, धारा 144 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले में हथियारों वाले गीतों और हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थानों, वैवाहिक कार्यक्रमों एवं अन्य समारोह में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी रहेगी। 26 मार्च तक यह आदेश बने रहेंगे।