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चंडीगढ़ IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला, पूर्व-अकाउंटेंट ने याचिका वापस ली: CBI को केस ट्रांसफर होने पर उठाया कदम, हरियाणा से नहीं मिले सबूत

May 8, 2026
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चंडीगढ़ IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला, पूर्व-अकाउंटेंट ने याचिका वापस ली: CBI को केस ट्रांसफर होने पर उठाया कदम, हरियाणा से नहीं मिले सबूत

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम के 118 करोड़ रुपए के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में आरोपी पूर्व अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा ने कोर्ट में लगाई गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि यह याचिका उन्होंने केस सीबीआई को ट्रांसफर होने से पहले लगाई थी। जैसे ही मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, आरोपी अनुभव मिश्रा ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले ली। घोटाला सामने आने के बाद से वह फरार हैं। वहीं, चंडीगढ़ नगर निगम ने उन्हें नौकरी से हटा दिया है। पुलिस के अनुसार, उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 11 फर्जी एफडीआर तैयार किए, जिनकी कीमत 116.84 करोड़ रुपए से अधिक थी। उन पर सरकारी पैसे को फर्जी कंपनियों में भेजने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने नकली एफडी के बदले अन्य आरोपियों से करोड़ों रुपए लिए थे। जांच में सामने आया कि उनके पास बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर की पहुंच थी और संदिग्ध लेनदेन करवाने में उनकी अहम भूमिका रही।

अब सीबीआई कर रही जांच

चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार के मामलों में अब अफसरों का बचकर निकलना आसान नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए स्मार्ट सिटी लिमिटेड और क्रेस्ट में फंड गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जांच CBI को सौंप दी गई है और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक कई मामलों में देखा गया कि भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तारी के बावजूद अधिकारी बच जाते थे। इसकी वजह थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A, जिसके तहत केस चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति जरूरी होती है। कई बार हरियाणा या पंजाब सरकार से यह मंजूरी नहीं मिलती थी या जवाब ही नहीं दिया जाता था, जिसके चलते अदालत में केस कमजोर पड़ जाता था और आरोपी बरी हो जाते थे।

स्मार्ट सिटी फंड में गड़बड़ी

चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड में आईडीएफसी बैंक में जमा करीब 116 करोड़ रुपए बिना अनुमति निकाले जाने का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि यह रकम शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई। इसी तरह क्रेस्ट में भी फंड गड़बड़ी के आरोप लगे। इस मामले में पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए आरोपियों पर केस चलाने की अनुमति चाहिए थी। स्मार्ट सिटी की CFO नलिनी मलिक और आउटसोर्स कर्मचारी अनुभव मिश्रा के खिलाफ तो प्रशासन ने मंजूरी दे दी, लेकिन एनपी शर्मा (जो पंजाब कैडर के अधिकारी हैं और चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर थे) के खिलाफ पंजाब सरकार से मांगी गई अनुमति का कोई जवाब नहीं मिला।

हरियाणा से भी नहीं मिले सबूत

इस मामले में हरियाणा पुलिस ने आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर रिभव ऋषि को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान उसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले थे, जो पूरे फंड ट्रांजैक्शन और पैसों के ट्रेल को समझने में महत्वपूर्ण थे। माना जा रहा था कि इन सबूतों से यह स्पष्ट हो सकता है कि रकम कहां से निकाली गई, किन खातों में ट्रांसफर हुई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।

 

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