पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के तहत पंचकूला जिले में किसी भी क्लब को रात 3:00 बजे के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं है। इसी आदेश की सख्त पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एसीपी सुरेंद्र सिंह ने पंचकूला क्षेत्र के क्लबों में कार्यरत बाउंसरों और सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
इस बैठक में एसीपी सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में क्लब का संचालन रात 3:00 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। सभी क्लब मालिकों, प्रबंधकों व सुरक्षा कर्मियों को यह चेताया गया कि यदि इसके बाद कोई क्लब खुला पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, एसीपी ने कहा कि क्लबों में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। क्लबों में होने वाले किसी भी संदिग्ध गतिविधि, लड़ाई-झगड़े या कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचित किया जाए।
सुरक्षा की दृष्टि से क्लब में प्रवेश करने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच-पड़ताल की जाएगी और उनकी जानकारी एक लिखित रजिस्टर/डायरी में दर्ज करने की हिदायत दी गई है। इस रजिस्टर में आगंतुकों का नाम, समय, मोबाइल नंबर व अन्य जरूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।