पंचकूला: पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक के नेतृत्व में आज लघु सचिवालय सेक्टर 01 सभागार में जिला अटार्नी श्री पंकज गर्ग, आकाश, अरविन्द शर्मा के मार्गदर्शन में जिला के सभी पुलिस अधिकारियो, थाना प्रभारियो व अनुसधानकर्ताओ के साथ मीटिंग का आयोजन करके न्यू कानून ला भारतीय न्यांय सहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जानकारी दी गई । इस मीटिंग के दौरान जिला अटार्नी श्री पंकज गर्ग नें बताया कि नये कानून ला में कुछ धाराओं में सशोंधन किया गया है पहले भारतीय दंड सहिता मुताबिक 511 धाराएं थी और अब उसकी जगह पर भारतीय न्याय सहिता है जिसमें 358 धाराएं हैं कुछ नये कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं इसके अलावा नए कानून अपराधो में यौन अपराधो के लिए कडी सजा का प्रावधान किया गया है और नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा मीटिंग में एडीए श्री रोमिल लांबा नें बताया कि इस नये अपराधिक कानून पर इस प्रकार की चर्चा लगातार जारी रहेगे और आगे वीरवार को फिर से इन कानूनों पर चर्चा की जायेगी और आप सभी किसी भी प्रकार की सवाल, सन्देह, साथ लेकर आएं ताकि नये कानून के बारे में आपको पुर्ण रुप से जानकारी दी जा सके। इस मीटिंग के दौरान एसीपी रमेश कुमार गुलिया, श्री हरविन्द्र सिंह, तथा जिला में सभी थाना व पुलिस चौकी प्रभारी, और अन्य अनुसधानकर्ता इत्यादि मौजूद रहे।

