चंडीगढ़: हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार की और से इस मामले के आरोपियों को उनसे सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति और हथियार लाइसेंस सहित सभी सरकारी सुविधाएं वापस लेने का फैसला किया है। इन अपराधों में बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, पीछा करना, छेड़छाड़, तस्करी और शोषण और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई भी धारा शामिल है। सरकार के एक ऑफिसर ने बताया कि सरकार इसके लिए नया डोमेन hrycrime-wc-gov.com – पायलट आधार पर पंचकूला जिले से शुरू करने जा रही है। आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

