Sunday, March 29, 2026
जनता का सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र
Android App
Haryananewsflash
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
    • हरियाणा
      • पंचकुला
      • पानीपत
      • फतेहाबाद
      • जींद
      • झज्जर
      • यमुनानगर
      • रेवाड़ी
      • रोहतक
      • सिरसा
      • हिसार
      • सोनीपत
      • करनाल
      • भिवानी
      • गुड़गांव
      • कैथल
      • फरीदाबाद
      • महेंद्रगढ़
      • चरखी दादरी
      • नूह
    • पंजाब
      • अमृतसर
      • गुरदासपुर
      • जालंधर
      • तरनतारन
      • पटियाला
      • पठानकोट
      • फरीदकोट
      • भटिंडा
      • लुधियाना
    • उत्तर प्रदेश
      • वाराणसी
      • लखनऊ
      • आगरा
      • बलिया
      • मुज़फ्फरनगर
      • रायबरेली
    • हिमाचल प्रदेश
      • ऊना
      • कांगड़ा
      • कुल्लू
      • चंबा
      • धर्मशाला
      • मंडी
      • शिमला
    • चंडीगढ़
    • दिल्ली
    • बैंगलोर
    • महाराष्ट्र
  • दुनिया
  • खेल
  • ट्रेंडिंग
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • E-PAPER
  • Privacy Policy
  • about-us
No Result
View All Result
Haryananewsflash
No Result
View All Result
Home चंडीगढ़

गुरु रविदास व कबीर जी पर टिप्पणी मामले में संत राम रहीम पर दर्ज केस रद्द करने के आदेश

November 14, 2023
0
गुरु रविदास व कबीर जी पर टिप्पणी मामले में संत राम रहीम पर दर्ज केस रद्द करने के आदेश

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में उपदेशक और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए संत राम रहीम ने उनके खिलाफ एक सत्संग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। याची ने बताया कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जालंधर ग्रामीण के पातरां में 17 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर 7 साल पहले हुए एक सत्संग को लेकर है जिसको लेकर अब इतने लंबे अंतराल के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में याची पर प्रवचन देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने के द्वेष या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई सबूत स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क कि उसकी बातें ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप हैं याचिका के साथ संलग्न विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है।

SendShare213Tweet133Share
ADVERTISEMENT
Haryananewsflash

Copyright © 2022 Haryananewsflash.

Navigate Site

  • About
  • Advertise Contact
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
    • हरियाणा
      • पंचकुला
      • पानीपत
      • फतेहाबाद
      • जींद
      • झज्जर
      • यमुनानगर
      • रेवाड़ी
      • रोहतक
      • सिरसा
      • हिसार
      • सोनीपत
      • करनाल
      • भिवानी
      • गुड़गांव
      • कैथल
      • फरीदाबाद
      • महेंद्रगढ़
      • चरखी दादरी
      • नूह
    • पंजाब
      • अमृतसर
      • गुरदासपुर
      • जालंधर
      • तरनतारन
      • पटियाला
      • पठानकोट
      • फरीदकोट
      • भटिंडा
      • लुधियाना
    • उत्तर प्रदेश
      • वाराणसी
      • लखनऊ
      • आगरा
      • बलिया
      • मुज़फ्फरनगर
      • रायबरेली
    • हिमाचल प्रदेश
      • ऊना
      • कांगड़ा
      • कुल्लू
      • चंबा
      • धर्मशाला
      • मंडी
      • शिमला
    • चंडीगढ़
    • दिल्ली
    • बैंगलोर
    • महाराष्ट्र
  • दुनिया
  • खेल
  • ट्रेंडिंग
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • E-PAPER
  • Privacy Policy
  • about-us

Copyright © 2022 Haryananewsflash.