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फतेहाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ पर 3 साल कैद

सामान लेने बाजार जा रही बहनों का 3 बार रासता रोका; धमकी भी दी

November 21, 2022
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फतेहाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ पर 3 साल कैद

फतेहाबाद में नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने और जान से मार देने की धमकी देने के दोषी युवक को कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की कोर्ट में चल रहा था।

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक रवि के खिलाफ पुलिस ने 3 मई 2022 को आईपीसी की धारा 354ए, 341, 506, 509, 323 व पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह और उसकी बड़ी बहन कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। रास्ते में आरोपी रवि ने उसका तीन बार उसका रास्ता रोका और बाजू पकड़कर उसे गंदी गालियां दी।

यह व्यक्ति उसे पिछले चार साल से उसे परेशान कर रहा है। उसके पास बिना नंबर का अपाचे बाइक है। वह हमें जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे उसे जान का खतरा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी रवि को आईपीसी की धारा 341, 506, 509 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 3 साल कैद के साथ 3200 रुपए जुर्माना भी किया है।

Tags: 3 years imprisonment for molesting a minor in Fatehabadbreaking news
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