पंचकूला: हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य भर में सभी जिलों में हुक्का परोसनें पर पांबदी लगानें हेतु निर्देश जारी किए गये है जिन निर्देशो के तहत जिला में पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह नें तुरन्त प्रभाव से होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को च्हुक्काच् परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गये है जो आदेश 11.12.2023 तक लागू रहेंगें।
पुलिस उपायुक्त नें आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर में क्लब, बॉर, कैफे, लॉंज बार इत्यादि में निकोटिन तबांकू के साथ अलग-अलग फ्लेवर में अन्य हानिकारक नशीले रसायन परोस जाते है जो लोगों के स्वास्थय के लिए हानिकारक हैं जिनका प्रयोग करनें से अन्य प्रकार की संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है जिस पर कडा संज्ञान लेते हरियाणा राज्य सरकार के आदेशानुसार शहर में हुक्का पर पुर्ण रुप से प्रतिबंध करते हुए धारा 144 लागू की गई है जो शहर में बिल्कूल भी बर्दाश्त नही किया जायेगा औऱ पुलिस की निगरानी लगातार जारी रहेगी अगर कोई छापामारी के दौरान अवैध हुक्का चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरन्त सख्त एक्शन लिया जायेगा। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें बताया कि माह अक्तूबर पर अभी तक अवैध हुक्का चलानें पर 3 बार के खिलाफ मामला दर्ज करके 3 सचालंको को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इस प्रकार की अवैध धारा 144 की उल्लंघना करनें वालें किसी भी होटल, रेस्ट्रोरेंट, कैफे, क्लब बार को बख्शा नही जायेगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।