चंडीगढ़: हरियाणा सरकार 25 सितंबर को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दिन योजना से जुड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हो। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिलाएं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाएं जो पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है।
रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
पंचकूल के डीसी सतपाल शर्मा ने कहा कि मेरी महिलाओं से अपील है कि वे दी गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट के हिसाब से अपने कागज तैयार कर लें। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। इसके तहत महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी लगाने होंगे।
इसके अलावा बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाते का विवरण भी देना जरूरी होगा। ये सभी दस्तावेज जमा करने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना या भत्ते का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगी। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा या निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवारों की सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला सहायता, लड़की को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।