नारनौल: हरियाणा सरकार अपना चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में है। CM नायब सैनी कह चुके हैं कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए आज से जिलों में ट्रायल शुरू होगा। हालांकि, अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम है। इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी है। खासकर उन परिवारों में होड़ मची है, जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) ने बड़े-बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं। CM ने 28 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि योजना में 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे।
अब पढ़िए किन 3 शर्तों ने लाभार्थियों की लिस्ट छोटी की
1. उम्र की सीमा 23 साल से शुरू योजना के लिए हरियाणा में 23 से 60 की उम्र पात्रता मानी है। दिल्ली में 18 साल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में योजना के लाभ के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई है।
2. दूसरे राज्यों के मुकाबले आय की टफ शर्त हरियाणा में 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आय की सीमा 2.5 लाख रुपए है। कर्नाटक में राशन कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को लाभ मिलता है। हरियाणा में यदि सभी BPL परिवारों को योजना का लाभपात्र माना जाता तो करीब 42 लाख परिवारों की महिलाएं लाभार्थी होतीं।
3. डोमिसाइल की शर्त सबसे भारी आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला का पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना चाहिए। जबकि विधवा व निराश्रित पेंशन के लिए एक साल की रिहाइश पर भी पात्रता बनती है।