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Home चंडीगढ़

हरियाणा में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को झटका

58 की उम्र के बाद 2 सालों तक री-इम्प्लायमेंट, कुछ विभागों में लागू होगा, लेटर जारी

August 18, 2025
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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद री-एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-143 के अनुसार, केवल असाधारण या अपवादस्वरुप परिस्थितियों में ही 58 साल की उम्र के बाद अधिकतम दो वर्ष तक री-एम्प्लॉयमेंट की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को एक लेटर जारी किया गया है।

सरकार के संशोधित लेटर में क्या…

1. कमेटी का पुनर्गठन किया

लेटर के अनुसार, सरकार ने 18 जून, 2025 को जारी आदेशों के माध्यम से एक कमेटी का पुनर्गठन किया है। यह कमेटी उन व्यक्तिगत मामलों तथा श्रेणी या वर्ग के स्तर पर मामलों का रिव्यू करेगी, जिनकी सेवाएं संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। प्रस्तावों पर विचार के लिए हर महीने एक निश्चित तिथि को कमेटी की बैठक होगी।

2. जूनियर कर्मचारियों के प्रमोशन पर असर नहीं

संशोधित ऑर्डर के अंतर्गत, प्रशासनिक विभाग यह तय करेंगे कि किन परिस्थितियों में रिटायर अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं रिटायरमेंट के बाद भी आवश्यक हैं। री-एम्प्लॉयमेंट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा, जहां सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति के लिए यह जरूरी हो और जहां कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, संबंधित अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना अनिवार्य है और उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।

3. री-एम्प्लॉयमेंट के लिए 63 अधिकतम उम्र

री-एम्प्लॉयमेंट की अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष निर्धारित की गई है, ताकि अधिकारी या कर्मचारी 65 वर्ष की आयु तक कम से कम दो वर्ष तक सेवा कर सकें। दो वर्ष के बाद री-एम्प्लॉयमेंट पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि दो वर्ष के बाद भी सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता है तो ऐसे मामलों में केवल अनुबंध के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

4. मंत्री-प्रभारी की परमिशन जरूरी

​​​​​​​प्रशासनिक विभाग को अपने मंत्री-प्रभारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद संबंधित मामले मानव संसाधन विभाग (मानव संसाधन-1 शाखा) को भेजने होंगे। इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजेगी। तत्पश्चात संबंधित विभाग वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही री-एम्प्लॉयमेंट आदेश जारी करेंगे।

5. इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे निर्देश

​​​​​​​ये निर्देश उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होंगे, जिनकी री-एम्प्लॉयमेंट की अवधि अपेक्षित अनुमोदन के बाद भी, उनकी वर्तमान री-एम्प्लॉयमेंट की समाप्ति तक जारी है। साथ ही, स्वास्थ्य तथा ईएसआई विभाग के चिकित्सकों के मामले में सेवानिवृत्ति और री-एम्प्लॉयमेंट की अवधि संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं या निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

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