भिवानी: हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से रोकने के निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई इन पदार्थों की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में तत्काल निरीक्षण कर इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
फतेहाबाद के युवक के पत्र पर हुई कार्रवाई
फतेहाबाद जिले के गांव बनगांव निवासी नरेश कुमार द्वारा भेजे गए पत्र के बाद विद्यालय शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि DEO और DEEO अपने जिले में अधीनस्थ अधिकारियों बीईओ, बीआरसी, प्रिंसिपल और हेडमास्टर को आदेश दें कि वे सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री और संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण करें।
यदि किसी प्रकार की गतिविधि पाई जाती है, तो उसे संबंधित ग्राम पंचायत और नजदीकी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को तुरंत अवगत कराया जाए। सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में इन पदार्थों की बिक्री पूर्णतः रोकने और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।