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मारपिटाई छीना छपटी की वारदातो को अन्जाम देनें वालें 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

May 3, 2024
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मारपिटाई छीना छपटी की वारदातो को अन्जाम देनें वालें 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

पंचकूला: पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक के नेतृत्व में थाना सेक्टर 05 प्रभारी रुपेश चौधरी के नेतृत्व में वर्ष 2020 के मारपिटाई व छीनाछपटी के मामलें में कल दिनांक 02.05.2024 को माननीय अदालत वेद प्रकाश सिरोही सैशन जज पंचकूला से 3 अपराधियो को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सजा पानें वालें अपराधियो की पहचान आकाश उर्फ टुटवा पुत्र शम्भू वासी खडक मगोंली जिला पंचकूला, रवि कुमार उर्फ पोची पुत्र कांशी राम वासी गाँव बरवाला हिसार, देव नारायण उर्फ नटका पुत्र बीर सिंह वासी खडक मगोंली पंचकूला के रुप में हुई।

पुलिस प्रवक्ता नें बताया कि 03.08.2020 को पीडित काला राम पुत्र महेन्द्र सिंह वासी बरवाला हिसार नें थाना सेक्टर 05 में शिकायत दर्ज करवाई कि वह दिनांक 02.08.2020 अपनें दोस्तो के साथ गाडी में बैठकर मोरनी हिल घुमनें के लिए आए हुए थे और वह मोरनी रोड की तरफ से वापिस आ रहा था और उसके दोस्त मोरनी की तरफ चले गये तभी नाडा साहिब गुरुद्वारा से आगे घग्घर नदी के पूल को क्रास किया तो सामनें 5-6 लडके खडे थो उसको अकेला देखकर उसकी तरफ भाग कर आए आते हुए पीडित व्यक्ति को डण्डो के साथ मारना पीटना शुरु कर दिया और पीडित व्यक्ति के पास से एक मोबाइल, कुछ पैसे, सोनें की अगूँठी छीनकर भाग गए। तभी उस समय एक आटो वालें नें पीडित को नागरिक अस्पताल सेक्टर 06 में भर्ती करवाया गया। जिसकी शिकायत पर भा.द.स. की धारा 379-बी के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई।

मामलें में कार्रवाई उस ए.एस.आई राममेहर नें मामलें में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियो को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके जेल भेजा गया उस मामलें की समय पर देखरेख डीडीए रोमिल लांबा व एएसआई राममेहर के नेतृत्व में की गई है जिस मामलें में कल दिनांक 02.05.2024 को माननीय अदालत नें 10-10 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये की सजा सुनाई गई।

 

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