चंडीगढ़: भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ CBI कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार यानी कल सुनवाई होगी। इससे पहले भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। बीते शुक्रवार (19 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद भुल्लर के वकील ने याचिका वापस ले ली। भुल्लर ने इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम रिहाई की राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अंतरिम राहत याचिका खारिज की
भुल्लर के वकील विक्रम चौधरी ने रिहाई की अंतरिम राहत ठुकराने वाले हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद अंतरिम राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मांगी गई अंतरिम राहत फाइनल राहत के समान है। हाई कोर्ट ने आदेश में कोई कारण भी नहीं दिया। वकील ने कहा कि यह मामला व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। पंजाब राज्य ने सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली है, उसके बावजूद सीबीआई पंजाब में घुसी।

