पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकूला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, किसी भी लाठी, डंडा, अथवा हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
वाहनों पर डीेजे या लाउडस्पीकर लेकर चलने पर रोक
धारा 144 लागू होने के बाद ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर बजाने, ट्रैक्टर-ट्रालियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े आदि लेकर चलने पर भी लगाई रोक है। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस, प्रदर्शन व रैली, मार्च पास्ट इत्यादि पर भी लगाया गया पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि किसान अपनी मांगो को लेकर दिल्ली कूच करने के तयारी में लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।