पिंजौर: अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पंचकूला पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता के दिशा-निर्देश पर जिला पंचकूला में कबाड़ का कार्य करने वाले सभी व्यवसायियों और कंपनियों को सख्त नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस उन सभी संचालकों को दिया गया है जो क्षेत्र में कबाड़ी का कार्य कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी चोरी का सामान उनके माध्यम से बाजार में न पहुंचे।
पुलिस द्वारा जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि सभी गोदाम या फर्म मालिक एक सप्ताह के भीतर अपना पूरा रिकॉर्ड पुलिस को प्रस्तुत करें, जिसमें गोदाम का पता, वहां लगे CCTV कैमरों की जानकारी, कर्मचारियों की सत्यापित सूची, GST नंबर और सामग्री की खरीद-फरोख्त का पूरा विवरण शामिल हो। यदि कोई संचालक तय समयसीमा में सत्यापन नहीं कराता, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने यह भी जांच की कि कहीं कोई कबाड़ी चोरी का सामान तो नहीं खरीद रहा या बेच रहा। पुलिस का कहना है कि कई मामलों में देखा गया है कि कुछ कबाड़ी व्यापारी बिना जांच-पड़ताल के अवैध रूप से सामान खरीदते हैं, जिससे चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि यह अभियान केवल दस्तावेजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपराधियों पर नियंत्रण और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि क्षेत्र में पुलिस का डर हो और जनता में विश्वास। अगर कोई व्यक्ति या संस्था चोरी का सामान खरीदता-बेचता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी गोदाम या कबाड़ी व्यवसाय में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।

