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नये कानून का उदेश्य सजा देना नही बल्कि न्याय है: पुलिस कमिश्रर शिबास कविराज

May 10, 2024
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नये कानून का उदेश्य सजा देना नही बल्कि न्याय है: पुलिस कमिश्रर शिबास कविराज

पंचकूला: पुलिस कमिश्रर शिबास कविराज के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक के नेतृत्व में डिस्ट्रिक अर्टानी श्री नरेश गर्ग, एडीएश्री अरविंद, श्री संदीप कुमार, श्री रोमिल लाम्बा तथा लीगल सेल इन्चार्ज पीएसआई कमलदीप के अगुवाई में पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों के बीच नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला के दौरान डीए श्री नरेश गर्ग नें बताया कि नये कानूनों का उदेश्य सजा देना नही है बल्कि न्याय देना जो न्याय पीडित के लिए बल्कि अपराधी और सोसाइटी के लिए भी । इसके अलावा श्री गर्ग नें बताया कि नये कानून तकनीकी के आधार पर अनुवेष्ण हेतु बल दिया गया है इसके अलावा सामूदायिक सेवा को भी नये दण्ड के रुप में शामिल किया गया है।

पीएसआई कमलदीप सिंह नें बताया कि जिला मे थाना व चौकियों में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को नये कानून के बारे में अलग समय मुताबित वर्कशाप आयोजित करके ट्रैनिंग दी जा रही है और नये कानूनों के बारे भरपूर जानकारी दी जा रही है इसके अलावा सभी पुलिस कर्मचारियो को एक आनलाईन एप के बारे जानकारी देते हुए बताया इस एप के माध्यम से आप खुद को नये कानूनों के बारे अपडेट रहेंगें। इसके अलावा लीगल सेल इन्चार्ज नें बताया कि अब इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा इसके प्रति हमे जागरुक व अधिक से अधिक जानकारी की आवश्यकता है। इसको लेकर जिला स्तर पर प्रतिदिन अलग अलग थानों व पुलिस चौकियों से अनुसधानकर्ताओ के साथ वर्कशाप आयोजित करके नये कानूनों के बारे जानकारी दी जा रही है।

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