Tuesday, February 10, 2026
जनता का सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र
Android App
Haryananewsflash
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
    • हरियाणा
      • पंचकुला
      • पानीपत
      • फतेहाबाद
      • जींद
      • झज्जर
      • यमुनानगर
      • रेवाड़ी
      • रोहतक
      • सिरसा
      • हिसार
      • सोनीपत
      • करनाल
      • भिवानी
      • गुड़गांव
      • कैथल
      • फरीदाबाद
      • महेंद्रगढ़
      • चरखी दादरी
      • नूह
    • पंजाब
      • अमृतसर
      • गुरदासपुर
      • जालंधर
      • तरनतारन
      • पटियाला
      • पठानकोट
      • फरीदकोट
      • भटिंडा
      • लुधियाना
    • उत्तर प्रदेश
      • वाराणसी
      • लखनऊ
      • आगरा
      • बलिया
      • मुज़फ्फरनगर
      • रायबरेली
    • हिमाचल प्रदेश
      • ऊना
      • कांगड़ा
      • कुल्लू
      • चंबा
      • धर्मशाला
      • मंडी
      • शिमला
    • चंडीगढ़
    • दिल्ली
    • बैंगलोर
    • महाराष्ट्र
  • दुनिया
  • खेल
  • ट्रेंडिंग
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • E-PAPER
  • Privacy Policy
  • about-us
No Result
View All Result
Haryananewsflash
No Result
View All Result
Home चंडीगढ़

तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर 5 सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रतिबंध, फिर भी पंचकूला में धड़ल्ले से बिक्री: मनोज अग्रवाल

February 10, 2026
0
तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर 5 सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रतिबंध, फिर भी पंचकूला में धड़ल्ले से बिक्री: मनोज अग्रवाल

पंचकूला : हरियाणा सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2025 को गुटखा, पान मसाला, सुगंधित/सुवासित तंबाकू सहित सभी तंबाकू-युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए थे। प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने में अभी लगभग 7 महीने शेष हैं, इसके बावजूद पंचकूला सहित पूरे प्रदेश में ये प्रतिबंधित पदार्थ खुलेआम बिकते देखे जा रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष (शहरी) पंचकूला एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि पंचकूला जिले के लगभग हर सेक्टर, कॉलोनी और गांव में गुटखा, तंबाकू, जर्दा व पान मसाला सरेआम उपलब्ध है। शराब के ठेकों के बाहर, होटलों, सिनेमाघरों, रेहड़ी-पटरी बाजारों, गोल चक्करों और रेड लाइट्स पर ये उत्पाद आसानी से बिक रहे हैं। मनोज अग्रवाल ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आदेश संख्या 3/14-1 फूड-11-2025/4526 (दिनांक 05.09.2025) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तंबाकू व निकोटिन युक्त उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 5 सितंबर 2025 से पूरे हरियाणा में प्रभावी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद पिछले कई महीनों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पंचकूला द्वारा न तो कोई प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही गुटखा, तंबाकू, खैनी व पान मसाला बेचने वालों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाया गया, जिससे विभागीय मिलीभगत की आशंका पैदा होती है।
मनोज अग्रवाल ने प्रशासन से मांग की कि गुटखा, तंबाकू, खैनी एवं पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ पर तुरंत रोक लगाई जा सके।

 

SendShare203Tweet127Share
ADVERTISEMENT
Haryananewsflash

Copyright © 2022 Haryananewsflash.

Navigate Site

  • About
  • Advertise Contact
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
    • हरियाणा
      • पंचकुला
      • पानीपत
      • फतेहाबाद
      • जींद
      • झज्जर
      • यमुनानगर
      • रेवाड़ी
      • रोहतक
      • सिरसा
      • हिसार
      • सोनीपत
      • करनाल
      • भिवानी
      • गुड़गांव
      • कैथल
      • फरीदाबाद
      • महेंद्रगढ़
      • चरखी दादरी
      • नूह
    • पंजाब
      • अमृतसर
      • गुरदासपुर
      • जालंधर
      • तरनतारन
      • पटियाला
      • पठानकोट
      • फरीदकोट
      • भटिंडा
      • लुधियाना
    • उत्तर प्रदेश
      • वाराणसी
      • लखनऊ
      • आगरा
      • बलिया
      • मुज़फ्फरनगर
      • रायबरेली
    • हिमाचल प्रदेश
      • ऊना
      • कांगड़ा
      • कुल्लू
      • चंबा
      • धर्मशाला
      • मंडी
      • शिमला
    • चंडीगढ़
    • दिल्ली
    • बैंगलोर
    • महाराष्ट्र
  • दुनिया
  • खेल
  • ट्रेंडिंग
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • E-PAPER
  • Privacy Policy
  • about-us

Copyright © 2022 Haryananewsflash.