पंचकूला: सहायक पुलिस अधीक्षक पंचकूला मनप्रीत सिह सूदन के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की लापरवाही करनें वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई में सहायक पुलिस अधीक्षक पंचकूला मनप्रीत सिंह सूदन नें बताया कि 09 मार्च 2024 को जिला अदालत पंचकूला में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस सबंध में आमजन से अपील है कि जिस व्यक्ति नें अभी तक ट्रैफिक चालान नही भरा है या उसका चालान अभी लम्बित है तो वह आनें वाली 09 मार्च को राष्ट्रीय अदालत में चालान राशि कम मात्रा में अदा करके चालान का भुगतान कर सकता है।
एएसपी ट्रैफिक नें बताया कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी चालान चाहे वह सीसीटीवी व फोटो क्लीक द्वारा चालान हुआ है और किसी भी ट्रैफिक नियम की अवेहलना करने पर कटा है जैसे कि बिना हेल्मेट, बिना सीट बेल्ट, जेब्रा क्रांसिग, ड्रंक एंड ड्राईव, ट्रीपल राईडिंग, गल्त साइड, गल्त पार्किंग, रेड लाइट जम्प इत्यादि नियमों की उल्लंघना करनें पर कटा हो तो वह शनिवार को लोक अदालत पंचकूला में पहुंचकर कम राशि चालान का भुगतान कर सकता है।
इसके अलावा एएसपी ट्रैफिक ने बताया कि अगर आपका चालान कटा हुआ है और अभी तक भुगतान नही किया है, तो वह अपने वाहन को ना हो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता है और कुछ व्यकितों को तो चालान का ही पता नही है कि आपका चालान हो रखा है तो वह इस वेबसाइट पर जाकर https://echallan.parivahan.gov.in/ अपनें वाहन बारे डिटेल भर चालान चेक कर सकता है।