पंचकूला: पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य भर में सभी जिलों में हुक्का परोसनें पर पांबदी लगानें हेतु निर्देश जारी किए गये है जिन निर्देशो के तहत जिला में पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह नें तुरन्त प्रभाव से होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को ‘हुक्का‘ परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गये है जो आदेश 11.12.2023 तक लागू रहेंगें।
इसके साथ पुलिस कमिश्रर श्री सिबास कबिराज नें आमजन से आग्रह करते हुए करते हुए कहा कि किसी प्रकार का अवैध हुक्का, या कोई असामाजिक गतिविधि बारे कोई सूचना हो तो तुरन्त पुलिस कमिश्रर के मोबाइल नम्बर 7419000001 पर सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पता गुप्त रखा जायेगा। पुलिस कमिश्रर नें बताया कि शहर के किसी क्लब, बॉर, कैफे, लॉंज बार इत्यादि में अवैध हुक्का को लेकर पुलिस की अलग अलग टीम गठित की गई है। जो अलग अलग टीमों द्वारा कडी निगरानी की जायेगी औऱ खासकर सेटरडे नाईट को स्पेशल निगरानी रहेगी। अगर कोई क्लब, लांज बार इत्यादि अवैध हुक्का की अवैध असामाजिक गतिविधि में सलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्सन लिया जायेगा।
पुलिस कमिश्रर नें बताया कि अवैध हुक्का जिसमें निकोटिन तबांकू अलग-अलग फ्लेवर में परोसा जाता है जिसमें अनेको प्रकार के हानिकारक नशीले रसायन मिले होते है जो लोगो के स्वास्थय के लिए हानिकारक है जिनका प्रयोग करनें से अन्य प्रकार की संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है जिस पर कडा संज्ञान लेते हरियाणा राज्य सरकार के आदेशानुसार शहर में हुक्का पर पुर्ण रुप से प्रतिबंध करते हुए धारा 144 लागू की गई है जो शहर में बिल्कूल भी बर्दाश्त नही किया जायेगा औऱ पुलिस की निगरानी लगातार जारी रहेगी अगर कोई छापामारी के दौरान अवैध हुक्का चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरन्त सख्त एक्शन लिया जायेगा।